क्या जॉब करते हुए निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा? कन्फ्यूजन है तो जान लें नियम
Published on: 17 Dec 2025 | Author: Reepu Kumari
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है. लेकिन जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं, जब नौकरी के दौरान ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में PF से पैसा निकालने को लेकर कर्मचारी अक्सर असमंजस में रहते हैं.
EPFO ने कर्मचारियों की जरूरतों को समझते हुए कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति दी है. हालांकि इसके लिए तय नियम और शर्तें हैं, जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है.
नौकरी में रहते हुए PF निकालने का नियम
EPFO के नियमों के अनुसार, नौकरी के दौरान पूरा PF बैलेंस निकालने की अनुमति नहीं होती है. हालांकि, आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है. यह निकासी केवल विशेष जरूरतों जैसे बीमारी, घर, शादी और शिक्षा के लिए की जा सकती है. कर्मचारी को यह समझना जरूरी है कि हर उद्देश्य के लिए अलग-अलग शर्तें और लिमिट तय की गई हैं.
बीमारी के इलाज के लिए कितना पैसा मिलेगा
अगर कर्मचारी, उसके माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो PF से पैसा निकाला जा सकता है. इसमें कर्मचारी के योगदान और उस पर मिले ब्याज या फिर 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता, जो भी कम हो, उतनी राशि निकाली जा सकती है. इसके लिए किसी न्यूनतम सर्विस अवधि की शर्त नहीं है.
घर खरीदने या बनाने के लिए PF निकासी
घर खरीदने या निर्माण के लिए PF निकालने पर कम से कम 5 साल की सर्विस जरूरी है, जिसमें पिछली नौकरी की अवधि भी जोड़ी जाती है. कर्मचारी और नियोक्ता के कुल योगदान और ब्याज या फिर घर की लागत, जो कम हो, उतनी राशि निकाली जा सकती है. घर निर्माण के लिए कुल PF बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकासी संभव है.
शादी के लिए कितना PF निकाल सकते हैं?
कर्मचारी अपनी, बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी जरूरी है. इस स्थिति में कर्मचारी और नियोक्ता के कुल योगदान के बराबर यानी 100 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है. शादी के लिए PF से अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति है.
बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से मदद
बच्चों की शिक्षा के लिए PF से पैसा निकालने की सुविधा भी दी गई है. नौकरी के एक साल बाद कर्मचारी अपने योगदान का 50 प्रतिशत ब्याज सहित निकाल सकता है. इस उद्देश्य के लिए कुल 10 बार तक PF निकासी की अनुमति है, जिससे शिक्षा से जुड़े खर्चों को संभालना आसान हो जाता है.