रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी

Published on: 07 Aug 2025 | Author: Sagar Bhardwaj
गुजरात व राजस्थान दोनों राज्यों में बलात्कार के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को एक बार फिर अस्थायी राहत मिली है. गुजरात हाईकोर्ट ने इलाज के लिए जेल से बाहर आए आसाराम बापू की अंतरिम जमानत की अवधि को 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है.
गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी चिकित्सा उपचार के लिए अस्थायी जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है. इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आसाराम अब जोधपुर बलात्कार मामले में भी राजस्थान हाई कोर्ट से समान जमानत विस्तार की मांग करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हाई कोर्ट
इससे पहले, आसाराम ने अपनी अस्थायी जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से राहत मांगने का निर्देश दिया.
जोधपुर मामले में अपील लंबित
जोधपुर में 2013 के नाबालिग बलात्कार मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है. विशेष पोक्सो कोर्ट ने 2018 में उन्हें दोषी ठहराया था. 21 जुलाई, 25 जुलाई और 1 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद, यह मामला हर बार स्थगित हो गया. जनवरी 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर 31 मार्च तक अस्थायी जमानत दी थी. हालांकि, अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट की राहत समाप्त होने पर, राजस्थान हाई कोर्ट ने शुरू में जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने आरोप लगाया कि आसाराम ने रिहाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रवचन दिए. कोर्ट ने इस पर हलफनामा मांगा था.
राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला
8 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थायी जमानत को 12 अगस्त तक बढ़ाया था. अब गुजरात हाई कोर्ट के 21 अगस्त तक जमानत विस्तार के फैसले के बाद, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आसाराम जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट से भी इसी तरह का विस्तार मांग सकते हैं.