ट्रंप का 'वन बिग, ब्यूटीफुल बिल' भारतीयों के लिए सिरर्ददी या सौगात? मस्क खुलकर कर रहे हैं विरोध

Published on: 03 Jul 2025 | Author: Mayank Tiwari
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी कर और खर्च विधेयक 'वन बिग, ब्यूटीफुल बिल' अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगले कुछ घंटों में अंतिम मतदान के लिए तैयार है. यह विशाल विधेयक, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को परिभाषित कर सकता है, अब तक कई चुनौतियों का सामना कर चुका है. ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्यों ने विपक्षी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर खासकर इसके अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव को लेकर इस बिल की आलोचना की है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह विधेयक, जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कटौती करने और राष्ट्रीय ऋण में 3 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि करने की उम्मीद है, मई में हाउस द्वारा पहले ही पारित किया गया था. हालांकि, मंगलवार को सीनेट में कई संशोधनों के बाद इसे एकमात्र वोट से मंजूरी मिली, और अब यह अंतिम मुहर के लिए हाउस में वापस आया है.
भारत के लिए विधेयक में क्या है खास?
इस प्रस्तावित विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिनमें से एक विदेशों, विशेष रूप से भारत, में धन हस्तांतरण पर कर प्रावधानों में उल्लेखनीय कमी है. यह संशोधन अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों और पेशेवरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपने परिवारों को भारत में पैसे भेजते हैं. 27 जून को जारी बिल के अद्यतन मसौदे के अनुसार, धन हस्तांतरण पर कर की दर को पहले प्रस्तावित 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है. पहले हाउस संस्करण में यह दर 3.5 प्रतिशत थी.
यह नया नियम उन सभी अमेरिकी निवासियों पर लागू होगा जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड धारक, एच-1बी या एच-2ए जैसे अस्थायी वीजा पर रहने वाले लोग, और विदेशी छात्र शामिल हैं. इस कर कटौती से अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतीयों को लाभ होगा, जिनमें से करीब 32 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति हैं. यह नियम नकद, मनी ऑर्डर, या कैशियर चेक के माध्यम से किए गए सभी अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण पर लागू होगा.
कानून में क्या कहता है नया मसौदा?
बिल के अद्यतन मसौदे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "किसी भी धन हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा... इस धारा के तहत लगाए गए कर का भुगतान हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा." इसके अलावा, मसौदा यह भी कहता है कि "किसी वित्तीय संस्थान में या उसके द्वारा रखे गए खाते से किए गए हस्तांतरण" और "अमेरिका में जारी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वित्त पोषित" हस्तांतरणों को इस कर से छूट दी जाएगी.
भारतीय प्रवासियों के लिए राहत
यह संशोधन भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि कम कर दर उनके द्वारा भारत भेजे जाने वाले धन को और किफायती बनाएगी. यह न केवल व्यक्तिगत वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा.