दिल्ली में लागू हुई ग्रैप-4 की पाबंदियां, 450 के पार पहुंचा AQI; जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
Published on: 13 Dec 2025 | Author: Sagar Bhardwaj
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर चिंता का बड़ा कारण बन गया है. हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने और हालात के गंभीर होने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कड़ा फैसला लिया है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण पर तुरंत नियंत्रण पाना और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को कम करना है.
क्यों लागू हुआ GRAP का चौथा चरण
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति ने मौजूदा प्रदूषण रुझानों की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया. नियमों के अनुसार, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के पार पहुंचता है, तो स्थिति को ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है और GRAP का चौथा चरण लागू किया जाता है.
शाम सात बजे दिल्ली का AQI 448 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार शाम सात बजे दिल्ली का AQI 448 दर्ज किया गया. इससे एक दिन पहले चार बजे 24 घंटे का औसत AQI 349 था, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा जाता है. ये आंकड़े हालात की गंभीरता साफ दिखाते हैं.
आगे कैसा रहेगा प्रदूषण का हाल
एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रह सकती है. हालांकि, सोमवार को इसके ‘बहुत खराब’ स्तर पर लौटने की संभावना जताई गई है, लेकिन पूरी तरह राहत के संकेत फिलहाल नहीं हैं.
GRAP के नियमों में क्या बदलाव हुए
प्रदूषण बढ़ने पर सख्त नियम अब पहले ही लागू हो जाएंगे. चौथे चरण के कुछ प्रावधानों को तीसरे चरण में लाया गया है. इसके तहत AQI 301 से 400 के बीच पहुंचते ही दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ और केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा.
पहले लागू होंगे सख्त प्रावधान
इसी तरह, तीसरे चरण के उपाय अब दूसरे चरण में लागू होंगे, जिससे AQI 201 से 300 के बीच पहुंचते ही सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव होगा. दूसरे चरण के उपाय पहले चरण में आने से 101 से 200 AQI पर डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.