पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट कब होंगे जारी? मिनटों में ऐसे जांचें अपना नाम, न मिलने पर करें ये काम
Published on: 16 Dec 2025 | Author: Reepu Kumari
पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाताओं के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है. चुनाव आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करने की तारीख तय कर दी है, जिससे लाखों मतदाता सीधे प्रभावित होंगे. जानकारी के लिए आपको बता दें कि विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई थी.
इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है. ऐसे में हर मतदाता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह समय रहते अपना नाम जांचे और किसी गलती की स्थिति में आवश्यक कदम उठाए.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कहां उपलब्ध होगी
चुनाव आयोग के अनुसार, विशेष गहन संशोधन के बाद तैयार की गई पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का मसौदा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में जारी किया जाएगा. मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in या पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceowestbengal.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा हर मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय अधिकारी के पास भी सूची उपलब्ध रहेगी.
ऑनलाइन अपना नाम कैसे जांचें
मतदाता सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां मतदाता खोज विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम या वोटर आईडी नंबर दर्ज करें. आवश्यक विवरण भरते ही स्क्रीन पर आपका मतदाता रिकॉर्ड दिखाई देगा. इसमें आपका नाम, मतदान केंद्र और अन्य जानकारी दर्ज होगी. यह तरीका सबसे आसान और तेज माना जा रहा है.
वेबसाइट न खुले तो क्या करें
यदि किसी कारण से वेबसाइट उपलब्ध न हो या इंटरनेट की सुविधा न मिले, तो मतदाता सीधे अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. बीएलओ के पास मतदाता सूची की प्रति मौजूद रहती है. इसके अलावा संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद कर सकते हैं.
नाम न मिलने पर क्या है प्रक्रिया
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, तो उसे फॉर्म 6 और अनुलग्नक-IV भरना होगा. यह फॉर्म बीएलओ कार्यालय में जमा किया जा सकता है या voters.eci.gov.in वेबसाइट और ई-नेट ऐप के जरिए ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है. इसके बाद आयोग द्वारा बुलाई गई सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी होगा.
कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को भारतीय नागरिकता और निवास से जुड़े दस्तावेज देने होंगे. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन पत्र और 1987 से पहले जारी बैंक या डाकघर से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं.