मुंबई के 5 स्टार होटल की कॉफी में निकला कॉकरोच, कस्टमर ने भेजा लीगल नोटिस, देखें फोटो

Published on: 02 May 2025 | Author: Garima Singh
MAHARASHTRA NEWS: महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नामी फाइव स्टार Trident Hotel एक बार फिर विवादों में घिर गया है. यहां एक रेस्टोरेंट में गए एक युवक की कॉफी में मरा हुआ कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है. कॉफी में कॉकरोच निकलने के बाद रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया. पीड़ित का दावा है कि कॉफी को आधा पी चुके थे. इस मामले में कानपुर निवासी राहुल कुमार ने होटल की सेवाओं और स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है.
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित राहुल कुमार ने Trident Hotel के खिलाफ लीगल नोटिश भेजा है. जिसमें राहुल कुमार के आदेश पर उनकी ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी 2025 से 17 जनवरी 2025 के बीच होटल में उनके ठहरने के अनुभव को लेकर Trident Hotel को भेजी गई है. पीड़ित राहुल कुमार ने बताया कि उन्होंने मेक माय ट्रिप के माध्यम से की गई दो रातों की बुकिंग का ज़िक्र किया है, जिसमें नाश्ता भी शामिल था.
फूड की क्वालिटी पर उठाए थे सवाल
दरअसल, बीते 15 जनवरी 2025 की रात जब पीड़ित राहुल कुमार और उनके साथी रोहित कुमार ने डिनर के लिए होटल रेस्टोरेंट में मशरूम मसाला व अन्य खाना ऑर्डर किए, तब उन्हें मशरूम मसाला ज्यादा मीठा लगा. इसकी शिकायत उन्होंने तत्काल होटल स्टाफ से शेयर की. इस पर स्टाफ ने जांच के बाद गलती स्वीकार करते हुए केवल माफ़ी मांगी और मशरूम मसाला को बिल से हटाने की बात कही.
कॉफ़ी में निकला कॉकरोच, कोई कार्रवाई नहीं
पीड़ित ने आगे बताया कि उस घटना के अगले दिन बीते 17 जनवरी को सुबह नाश्ते के दौरान जब पीड़ित राहुल कुमार ने कॉफी मंगवाई, तब उन्होंने उसमें कॉकरोच पाया. यह देखकर वह हैरान रह गए और तत्काल होटल के वेटर और मैनेजर से शिकायत की. मगर, उनकी इस गंभीर शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया.
लोगों के स्वास्थ्य के साथ Trident Hotel कर रहा लापरवाही
पीड़ित राहुल कुमार ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि होटल की यह लापरवाही न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि व्यापारिक नैतिकता के भी खिलाफ है. जिसमें होटल में साफ-सफाई की स्पष्ट रूप से कमी दिखाई देती है, जिससे मेहमानों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हो सकता है।.
मुआवज़े की मांग और चेतावनी
नोटिस के माध्यम से पीड़ित राहुल कुमार ने होटल को चेताया गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर राहुल कुमार से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जाए और 10 लाख रुपये मुआवजा. इसके साथ ही 21,000 रुपये नोटिस का खर्च दिया जाए. ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. बता दें कि, जब Trident Hotel से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.