पाकिस्तानी पिता और भारतीय माएं, 9 बच्चों के भविष्य पर उठे सवाल, मध्य प्रदेश में केंद्र के आदेश से मचा हड़कंप

Published on: 29 Apr 2025 | Author: Princy Sharma
Madhya Pradesh News: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. इसी के तहत पूरे देश से पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं. मध्यप्रदेश में भी इस फैसले से हलचल मच गई है खासकर तब जब मामला बच्चों से जुड़ा हो.
मध्यप्रदेश के तीन शहर इंदौर, जबलपुर और भोपाल में ऐसे 9 बच्चे हैं, जिनके पिता पाकिस्तानी हैं और मां भारतीय. अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन मासूम बच्चों को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? इंदौर में 4 बच्चे, जबलपुर में 3 बच्चे और भोपाल में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता पाकिस्तानी हैं और मां भारतीय.
इन बच्चों के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष मार्गदर्शन मांगा है. भोपाल में एक पाकिस्तानी नागरिक ने 25 अप्रैल को लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया था. लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने और देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया. अब अधिकारियों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि इस व्यक्ति के आवेदन के साथ क्या किया जाए.
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी जेल
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक समयसीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ता, तो उसे तीन साल की जेल, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.
कौन-कौन से वीजा रद्द किए गए?
सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 14 प्रकार के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, विजिटर, यात्री (पिलग्रिम), छात्र, पत्रकार, फिल्म और ट्रांजिट वीजा आदि शामिल हैं. केवल लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमैटिक और ऑफिशियल वीजा को फिलहाल रद्द नहीं किया गया है.
समयसीमा भी तय
SAARC वीजा वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा. बिजनेस, ट्रांजिट, फिल्म, स्टूडेंट आदि वीजा यूजर्स को 27 अप्रैल तक जाना होगा और मेडिकल वीजा को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा.