कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को 'सुप्रीम' फटकार, माफीनामा किया नामंजूर, SIT करेगी जांच

Published on: 19 May 2025 | Author: Gyanendra Sharma
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल अधिकारी सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई 'अभद्र टिप्पणी' के लिए माफ़ी को खारिज कर दिया. कुरैशी उन तीन सैन्य अधिकारियों में शामिल थीं, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी दे रहे थे. कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाते हुए माफ़ी को 'घड़ियाली आंसू' करार दिया और कहा कि उनकी टिप्पणी 'पूरी तरह से विचारहीन' थी.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, वह माफ़ी कहां है? वह माफ़ी क्या है? आपने किस तरह की माफ़ी मांगी है? माफ़ी का कुछ मतलब होता है! कभी-कभी लोग कार्यवाही से बचने के लिए विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं! और कभी-कभी वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं! आपकी माफ़ी किस तरह की है?
Supreme Court slams Cabinet Minister Kunwar Vijay Shah for his remarks against Indian Army officer Colonel Sofiya Qureshi, who had briefed the media about Operation Sindoor against Pakistan. Supreme Court says it is not ready to accept the apology tender by the minister.
— ANI (@ANI) May 19, 2025
"You… pic.twitter.com/L4ITtnpOpq
अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और पुलिस से मामले की स्थिति के बारे में भी पूछा. भारत द्वारा सीमा पार आतंकी शिविरों पर हमला करने के बाद, शाह ने कहा था कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों के "समान समुदाय" की एक महिला को देश को नंगा करने के लिए भेजा गया था. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए निर्देशित माना जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफिंग के दौरान सशस्त्र बलों के चेहरों में से एक थीं.
इससे भारी राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था, तथा विपक्ष, सैन्य दिग्गजों और यहां तक कि कुछ भाजपा सदस्यों ने भी इसकी आलोचना की थी. मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह को "गटर की भाषा" का प्रयोग करने के लिए फटकार लगाई थी तथा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.