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अब टैक्स फाइलिंग में नहीं होगी झंझट, सरकार ला रही नया ITR सिस्टम, जानें आपके लिए क्या है खास?

अब टैक्स फाइलिंग में नहीं होगी झंझट, सरकार ला रही नया ITR सिस्टम, जानें आपके लिए क्या है खास?

Published on: 10 Feb 2026 | Author: Ashutosh Rai

नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जल्द ही पहले से कहीं ज्यादा आसान और यूजर-फ्रेंडली हो सकता है. जैसे एक नया ब्रांड लोगो उसकी पहचान साफ ​​और आसान बनाता है, वैसे ही सरकार ITR फॉर्म के डिजाइन और स्ट्रक्चर को भी बदलने की तैयारी कर रही है. FY 2025-26 के लिए, ITR-1, ITR-2 और ITR-3 में सुधार का प्रस्ताव है. टैक्सपेयर्स को गैर-जरूरी जानकारी भरने से राहत मिलेगी और पूरा प्रोसेस और आसान हो जाएगा.

सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आसान ITR-1

ITR-1 को सहज फॉर्म भी कहा जाता है. यह सैलरी पाने वाले लोगों, सीनियर सिटिजन और कम इनकम सोर्स वाले टैक्सपेयर्स के लिए है. इसके बावजूद, उन्हें अक्सर उन सेक्शन को देखना पड़ता है जो उन पर लागू नहीं होते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नए ITR-1 में शुरुआत में रेडियो बटन ऑप्शन शामिल हो सकते हैं. अगर कोई टैक्सपेयर यह चुनता है कि उनके पास डिविडेंड इनकम या कोई दूसरी स्पेशल इनकम नहीं है, तो संबंधित सेक्शन अपने आप स्किप हो जाएंगे. इससे फॉर्म छोटा हो जाएगा और समय बचेगा.

ITR-2 भरना आसान होगा

ITR-2 उन लोगों और HUF के लिए है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन या फॉरेन एसेट्स जैसी इनकम है. यह फॉर्म काफी लंबा है और प्रिंट होने पर 40 पेज से ज्यादा का हो सकता है. एक्सपर्ट्स इसके लिए भी रेडियो बटन सिस्टम लागू करने का सुझाव देते हैं. एक बार जब टैक्सपेयर नहीं चुनता है और बताता है कि उसके पास अनलिस्टेड शेयर, ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव या कोई और खास डिस्क्लोजर नहीं है, तो गैर-जरूरी सेक्शन अपने आप हट जाएंगे. इससे फॉर्म छोटा हो जाएगा और इसे भरना आसान हो जाएगा.

विदेशी इनकम की रिपोर्टिंग में राहत की उम्मीद

विदेशी इनकम और एसेट्स की रिपोर्टिंग टैक्सपेयर्स के लिए सबसे मुश्किलों में से एक मानी जाती है. छोटी-मोटी गलतियों पर भी ब्लैक मनी एक्ट के तहत भारी पेनल्टी लगने का खतरा रहता है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि फॉरेन इनकम के लिए एक मिनिमम लिमिट तय होनी चाहिए. इससे कम फॉरेन इनकम वाले टैक्सपेयर्स को बेवजह के स्ट्रेस और पेनल्टी के रिस्क से राहत मिलेगी.

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