भारतीय बाजारों में हेरफेर कर अमेरिकी ट्रेडर जेन स्ट्रीट ने कमा डाले 36,500 करोड़, अब सेबी का चला डंडा

Published on: 04 Jul 2025 | Author: Sagar Bhardwaj
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विश्व की सबसे बड़ी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्मों में से एक, जेन स्ट्रीट के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. नियामक ने इस अमेरिकी कंपनी और इसकी सहयोगी इकाइयों को भारतीय प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और ₹4,843 करोड़ की कथित अवैध कमाई वापस करने का आदेश दिया है. जेन स्ट्रीट ने इन आरोपों का खंडन किया है.
जेन स्ट्रीट क्या है?
2000 में स्थापित जेन स्ट्रीट एक वैश्विक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है, जिसके 3,000 से अधिक कर्मचारी हैं और यह अमेरिका, यूरोप, और एशिया में कार्यरत है. कंपनी 45 देशों में सक्रिय है, विशेष रूप से हॉन्गकॉन्ग में इसका विस्तार तेजी से हो रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल इसकी वार्षिक आय $20.5 बिलियन थी.
भारत में जेन स्ट्रीट की गतिविधियां
SEBI के अनुसार, जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए लगभग $5 बिलियन (₹36,671 करोड़) की कमाई की. इसमें से ₹4,843 करोड़ को अवैध लाभ माना गया है. 2023 में कंपनी ने एक अन्य हेज फंड, मिलेनियम मैनेजमेंट, के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिससे भारत में इसकी लाभकारी ट्रेडिंग रणनीति का खुलासा हुआ.
SEBI की जांच में क्या सामने आया?
SEBI के अंतरिम आदेश में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जेन स्ट्रीट पर जनवरी 2023 से मई 2025 तक 21 एक्सपायरी दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हेरफेर करने का आरोप है.
सुबह खरीद, दोपहर बिक्री: जेन स्ट्रीट ने सुबह के समय बैंक निफ्टी स्टॉक्स और फ्यूचर्स की भारी खरीदारी कर इंडेक्स को ऊपर धकेला, फिर दोपहर बाद इन्हें आक्रामक रूप से बेचकर इंडेक्स को नीचे लाया.
समाप्ति दिन हेरफेर: कंपनी ने समाप्ति दिनों के अंतिम घंटों में बड़े पैमाने पर ट्रेड्स किए, जिससे इंडेक्स की समापन कीमत प्रभावित हुई.
SEBI के अनुसार, इन रणनीतियों ने बाजार में गलत धारणा बनाई, जिससे विशेष रूप से रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ. कंपनी ने ₹44,358 करोड़ इंडेक्स ऑप्शंस से कमाए, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में ₹7,208 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स में ₹191 करोड़, और कैश मार्केट में ₹288 करोड़ का नुकसान हुआ. कुल मिलाकर ₹36,671 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, जिसमें से ₹4,843 करोड़ अवैध माना गया.
SEBI का कड़ा रुख
SEBI ने चार जेन स्ट्रीट-संबंधित इकाइयों- JSI इन्वेस्टमेंट्स, JSI2 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग- पर प्रतिबंध लगाया है. इनके बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज कर दिया गया है. SEBI ने कहा, “ऐसा घोर व्यवहार, NSE द्वारा फरवरी 2025 में जारी स्पष्ट चेतावनी की अवहेलना में, यह दर्शाता है कि JS ग्रुप एक भरोसेमंद बाजार भागीदार नहीं है.”