मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइंस, जुलूस के लिए अनुमति अनिवार्य

Published on: 04 Jul 2025 | Author: Gyanendra Sharma
बिहार पुलिस ने मुहर्रम 2025 के अवसर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शुक्रवार, 4 जुलाई 2025 को जारी इन गाइडलाइंस के अनुसार, मुहर्रम के ताजिया जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना लाइसेंस के किसी भी जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही, जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, बैनर, या पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बिहार पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलूस के दौरान बाइक पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बिहार पुलिस की गाइडलाइंस के मुताबिक, जुलूस आयोजकों को पहले से तय करना होगा कि उनका जुलूस किन-किन मार्गों से गुजरेगा. इस रूट की पूरी जानकारी प्रशासन को सौंपी जाएगी, और केवल निर्धारित मार्गों पर ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी. इसके अलावा, प्रत्येक जुलूस के आयोजक को कम से कम 5 से 10 वॉलंटियर्स की सूची प्रशासन को देनी होगी. ये वॉलंटियर्स जुलूस की निगरानी और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे.
लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज
जुलूस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयोजकों को आवेदन में अपना नाम, पता, फोन नंबर, और फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र जमा करना होगा. यह नियम सुनिश्चित करता है कि जुलूस के आयोजकों की पहचान स्पष्ट हो और किसी भी अप्रिय स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके. बिहार पुलिस ने सभी आयोजकों से समय पर आवेदन जमा करने की अपील की है ताकि व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से जुलूस का आयोजन हो सके.
बिहार पुलिस ने मुहर्रम के दौरान सभी धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा गया है कि जुलूस के दौरान किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधियां, जैसे आपत्तिजनक नारे, बैनर, या प्रतीकों का उपयोग, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, छोटे बच्चों को जुलूस या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रखने की सलाह दी गई है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो. पुलिस ने यह भी कहा कि जुलूस में शामिल लोगों को शांति और अनुशासन बनाए रखने में सक्रिय योगदान देना चाहिए.