नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल को कोर्ट का नोटिस

Published on: 02 May 2025 | Author: Gyanendra Sharma
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी है. अदालत ने कहा कि आरोपपत्र की कमियों को दूर कर दिया गया है और वर्तमान मुद्दा यह है कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए. जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने आरोपपत्र में नामित राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोगों को संज्ञान के समय सुनवाई का अधिकार है. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
अदालत ने कहा कि मामला विचाराधीन चरण में है. इस चरण में, अभियुक्तों को यह विशेष अधिकार है कि अदालत द्वारा उनके खिलाफ औपचारिक रूप से मामला उठाने का निर्णय लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए. यह अधिकार धारा 223 के एक विशिष्ट प्रावधान से आता है, जो प्रक्रिया के इस प्रारंभिक चरण में अभियुक्तों को एक अद्वितीय (या स्व-विशिष्ट) कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है.
इसने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है और इसे अभियुक्त के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि कार्यवाही के किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को पुनर्जीवित करता है, और यदि इस स्तर पर अभियुक्तों की सुनवाई की जाती है तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कोई नुकसान नहीं होगा. ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि एजेंसी इस तरह के नोटिस जारी करने का विरोध नहीं करती है तथा निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का समर्थन करती है.
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला
ईडी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा के लिए साजिश रची और उन्होंने 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपये में बेच दिए. संपत्तियां एक निजी फर्म यंग इंडियन द्वारा खरीदी गई थीं, जिसका नियंत्रण सोनिया गांधी और राहुल के पास है. ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल के साथ-साथ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया है.